नैनीताल: उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) पेपर लीक केस में जेल में बंद आठ आरोपियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बाकी के मामलों में सुनवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी. निचली अदालत इन आठ आरोपियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है.
हाईकोर्ट ने इन आरोपियों खासकर सरकारी कार्मिक द्वारा पैसों के लालच में हजारों गरीब बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को समाज विरोधी कृत्य मानते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. सरकार ने इस मामले के घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ की मजबूत पैरवी के लिये हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित शर्मा को स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया है.
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