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उत्तराखंड के टैक्सी चालकों को राहत, 2 हजार रुपये प्रति महीने देने का शासनादेश जारी - मुख्यमंत्री राहत कोष

उत्तराखंड सरकार ने टैक्सी चालकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपये देने का शासनादेश जारी कर दिया है. सरकार 6 महीने तक टैक्सी, ई-रिक्शा और कैब संचालकों के ड्राइवर, क्लीनर को 2 हजार रुपये प्रति महीना देगी.

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Published : Oct 11, 2021, 7:24 PM IST

हल्द्वानीःउत्तराखंड सरकार से टैक्सी चालकों के लिए राहत भरी खबर है. टैक्सी वाहनों के 6 महीने के टैक्स माफी के बाद अब सरकार ने टैक्सी चालकों के लिए 6 महीने तक प्रति महीना 2 हजार रुपये कोविड-19 के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. जिसका सोमवार को शासनादेश भी जारी हो गया है.

शासनादेश के तहत टैक्सी चालकों को 6 महीने तक 2 हजार रुपये प्रति महीना डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया जाएगा. परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के दौरान टैक्सी, ई-रिक्शा और कैब संचालकों के ड्राइवर, क्लीनर को राहत मिलेगी.

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गौरतलब है कि 1 सप्ताह पहले ही शासन ने टैक्सी चालकों के लिए राहत देते हुए उनके सभी तरह के छह महीनों के टैक्स को माफ करने की घोषणा की थी. ऐसे में एक बार फिर से टैक्सी चालकों के लिए ये राशि राहत भरी होगी.

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