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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा - Punishment in case of rape of minor ​

Punishment in case of rape of minor हल्द्वानी पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी अली मुर्तजा को 20 साल की सजा सनाई है.

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 16, 2023, 9:35 PM IST

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई. आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के आरोपी को अब 20 सालों तक सलाखों के पीछे रहना होगा.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया मामला नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. नाबालिग रामनगर के एक गांव में रहने वाली है.उसकी पहचान रामनगर निवासी मुस्लिम युवती ने मुरादाबाद के अली मुर्तजा से कराई. पांच अगस्त 2020 को अली मुर्तजा ने नाबालिग को काशीपुर बुलाया. अपने संग मुरादाबाद अपनी दीदी के घर ले गया. जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इस मामले में नाबालिग के पिता ने रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

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पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए सात अगस्त 2020 को नाबालिग व दुष्कर्मी को काशीपुर की सूर्या पुलिस चौकी के पास से गिरफ्तार किया. पूरे मामले में रामनगर पुलिस ने आरोपी मुर्तजा के खिलाफ रामनगर कोतवाली में धारा 376/पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट और आठ गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है.

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