नैनीताल: नेपाल के रास्ते भारत आ रही पाकिस्तानी मूल की निवासी फरीदा मलिक की जमानत याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्वीकार कर लिया है. साथ ही कोर्ट ने फरीदा को आदेश दिया है कि वो ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगी. साथ ही इस जांच में पूरा सहयोग करेंगी.
बता दें कि फरीदा जन्म से पाकिस्तानी हैं और वर्तमान में यूएस निवासी हैं. फरीदा को पुलिस ने बनबसा से गिरफ्तार किया था. फरीदा बिना वीजा के नेपाल से भारत आ रही थी. कैलिफोर्निया यूएस निवासी फरीदा मलिक को 12 जुलाई 2019 को नेपाल से बनबसा आते समय पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना वीजा के भारत में घुसने पर गिरफ्तार किया था.
हाई कोर्ट ने महिला की जमानत याचिका की स्वीकार. ये भी पढ़ें:प्रयागराज की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ में भी सजेंगी दीवारें, दिखेगी देवसंस्कृति की झलक
पुलिस का कहना था कि इनके पास पासपोर्ट और भारत घूमने का वीजा नहीं था. ट्रायल कोर्ट ने फरीदा मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद फरीदा ने अपनी जमानत के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने फरीदा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी मूल की महिला और वर्तमान में कैलिफोर्निया निवासी फरीदा मलिक को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने फरीदा को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस जांच में सहयोग करेंगी और बिना इजाजत भारत से बाहर नहीं जाएंगी.