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एसिड अटैक पीड़िता ने मांगा 50 लाख मुआवजा, हाई कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

एसिड पीड़िता ने मुआवजे को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को 20 मई तक स्थिति स्पष्टीकरण के आदेश दे दिए हैं.

नैनीताल हाईकोर्ट.

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Published : May 15, 2019, 10:19 AM IST

नैनीताल: एसिड अटैक पीड़िता के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने के मामले में राज्य सरकार से 20 मई तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में हुई.

उधमसिंह नगर निवासी पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 29 नवम्बर 2014 को फरहान निवासी मुरादाबाद ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया, जिससे वह बुरी तरह से जल गई, लेकिन सरकार ने उसको मुआवजे के नाम पर केवल 1.5 लाख रुपये ही दिए, जिससे पीड़िता का इलाज नहीं हो पाया है.

याचिकाकर्ता ने सरकार से पचास लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद से उसका सीना और कान खराब हो गए हैं. इस घटना से वह साधारण जिंदगी नहीं जी पा रही है.

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार की तरफ से एसिड पीड़ितों को केवल 1.5 लाख रुपये ही दिया जा सकता है, जिसे कोर्ट ने बहुत कम माना है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को 20 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

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