नैनीताल: एसिड अटैक पीड़िता के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने के मामले में राज्य सरकार से 20 मई तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में हुई.
उधमसिंह नगर निवासी पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 29 नवम्बर 2014 को फरहान निवासी मुरादाबाद ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया, जिससे वह बुरी तरह से जल गई, लेकिन सरकार ने उसको मुआवजे के नाम पर केवल 1.5 लाख रुपये ही दिए, जिससे पीड़िता का इलाज नहीं हो पाया है.