नैनीताल:प्रदेश में शिक्षकों के हुए स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार द्वारा किए गए याचिकाकर्ता शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को स्थानांतरण के समस्त रिकॉर्ड 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.
गौरतलब है कि शिक्षक राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 586 सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे. लेकिन स्थानांतरण के कुछ समय बाद कई शिक्षकों के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया गया. सरकार के इस आदेश के बाद राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार के इस आदेश को चुनौती दी.