नैनीताल: राज्य सरकार ने उधमसिंह नगर जिले के सिरौली कला को नगर पंचायत में शामिल करने का जो फैसला लिया था, उस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. जिससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. साथ ही कोर्ट ने सचिव शहरी विकास समेत चुनाव आयुक्त को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि उधमसिंह नगर निवासी नईम खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सिरौली कला गांव को राज्य सरकार ने नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है, वो गलत है. क्योंकि सिरौली कला पहले से ही किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत में तब्दील करना चाहती है जो गलत है. लिहाजा राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए.