नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने और दैनिक श्रमिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद प्रभागीय वनाधिकारी माहातिम यादव को अवमानना का दोषी करार दिया है. साथ ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके अलावा 16 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है.
गौर हो कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने खिलानंद समेत अन्य याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम वेतन और अन्य लाभ देने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया. जिसके खिलाफ उनकी ओर से अवमानना याचिका दायर की गई. अवमानना याचिका में डीएफओ अल्मोड़ा माहातिम यादव को कोर्ट ने पूर्व में अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन डीएफओ की ओर से कोर्ट में इसका उत्तर न देकर उल्टा विभाग ने श्रमिकों को बीती 28 अक्टूबर को हटाने का आदेश दे दिया.