नैनीताल: रुड़की, बाजपुर और श्रीनगर नगर पालिका में समय पर चुनाव ना करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पढ़ें:छात्रवृत्ति घोटाला: SIT जांच में रुकावट बना आयोग, संयुक्त निदेशक के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक
दरअसल हरिद्वार निवासी आशीष सैनी, यशपाल राणा, फुरकान अहमद, राजकुमार, रियाज कुरैशी और रीता शर्मा की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था सरकार ने प्रदेश के अन्य नगर निगमों व नगरपालिकाओं में समय से चुनाव करवाया, लेकिन नगर निगम रुड़की, नगर पालिका बाजपुर, श्रीनगर व सेलाकुई में अब तक निकाय चुनाव नहीं कराए गए हैं.
बता दें कि कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में सरकार व चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराएं जाएं. कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक इन निकायों में चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके हैं.
बुधवार को हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है.