नैनीतालःउत्तराखंड में एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को पेंशन का लाभ देने और योग्य प्रशिक्षितों को सेवा में लिए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में गढ़वाल और कुमाऊं के गुरिल्लाओं ने दो अलग-अलग याचिकाएं कोर्ट में दायर की है. जिस पर आज न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में सुनवाई हुई. एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से पहले दो महीने के भीतर न्याय शुल्क अदा करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई न्याय शुल्क जमा करने के बाद होगी.
आज इस मामले में गढ़वाल और कुमाऊं गुरिल्ला एसोसिएशन की तरफ से दो याचिकाएं दायर की गई थी. जिसमें गढ़वाल के 227 और कुमाऊं के 254 लोग शामिल रहे, लेकिन उनकी की ओर से न्याय शुल्क एक ही लगाया गया. जिस पर कोर्ट ने कहा कि न्याय सबको मिलना है, इसलिए सभी लोगों की तरफ से न्याय शुल्क अदा किया जाए.
सुनवाई पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल ने कहा कि इससे पहले एकलपीठ ने इसमें आदेश दिए हैं, उसी के आधार पर इनको भी लाभ दिया जाए, लेकिन न्याय शुल्क अदा नहीं करने पर कोर्ट ने दो महीने के भीतर सभी लाभार्थियों से पहले न्याय शुल्क अदा करने को कहा है.
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