नैनीतालः खानपुर विधायक उमेश कुमार को वाई प्लस सुरक्षा दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है या ऐसे कितने लोग हैं? जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट में प्रस्तुत करें.
दरअसल, इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना है. जिन लोगों को जानमाल का खतरा है, जांच करने के बाद ही उन्हें सुरक्षा दी जाए. दरअसल, हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षाकर्मी दिया जाता है. इसके अलावा यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी दिया जाता है.