नैनीतालःचारधाम यात्रा में हो रही घोड़े खच्चरों की मौत और अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी डीएम समेत टूरिज्म बोर्ड और पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाया है. साथ ही उनके खिलाफ नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामला काफी गंभीर है.
दरअसल, दिल्ली निवासी धर्मगुरु अजय गौतम ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा में पूरी तरह से अव्यवस्थाएं फैली हैं. तीर्थ यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने की सुविधाएं नहीं हैं, न ही कोई सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है. जबकि, रोजाना 25 हजार से ज्यादा यात्री वहां पहुंच रहे हैं. जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों पर अमानवीय व्यवहार हो रहा है. काम लेने के लिए उनको नशा तक दिया जा रहा है.
ये भी पढ़ेंःचारधाम यात्रा में पशुओं के साथ क्रूरता, घोड़े को जबरन पिलाई जा रही सिगरेट, नशा करवाकर उठवाया जा रहा बोझ