नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक करने के आरोपी और लखनऊ की आरएमएस कंपनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद वेकेशनल जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उन्हें अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए 7 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दे दी है.
बता दें कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी राजेश कुमार चौहान ने उच्च न्यायालय में अपनी पत्नी के इलाज के लिए शॉर्ट टर्म जमानत लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, कोर्ट ने राजेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मानवता के आधार पर उन्हें पत्नी के इलाज के लिए शॉर्ट टर्म जमानत दी है.
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