नैनीतालःप्रदेश में वैध स्लॉटर हाउस खोलने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जबाव मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस पर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह स्लॉटर हाउस के मामले पर वह शपथपत्र पेश कर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करें.
स्लॉटर हाउस के मामले में सुनवाई के दौरान नगर पालिका द्वारा कोर्ट को बताया गया कि नैनीताल में वैद्य स्लॉटर हाउस का निर्माण पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं प्रदेश में लंबे समय से स्लॉटर हाउस बंद होने की वजह से मीट कारोबारियों के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा था.
जिसके बाद मीट कारोबारियों ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर कहा कि कोर्ट के आदेश के 8 साल बाद भी प्रदेश में स्लॉटर हाउस नहीं बने हैं जिस वजह से मीट कारोबारियों का काम पूरी तरह चौपट हो गया है, लिहाजा राज्य सरकार को जल्द से जल्द वैद्य स्लॉटर हाउस पर निर्णय लेने के आदेश दिए जाएं.