नैनीताल:देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने नगर निगम देहरादून, सचिव राजस्व को पक्षकार बनाते हुए सभी को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उसमें कहा गया कि सहस्त्रधारा क्षेत्र के डांडा लखोड़ा में पामवाला की राउ नदी की भूमि पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी. साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा अतिक्रमणकारियों से नदी की भूमि को खाली करवाया जाए.
पढे़ं-देवस्थानम बोर्ड के पुनर्विचार पर मंत्री सतपाल महाराज का इनकार