नैनीताल: आज उत्तराखंड हाइकोर्ट ने जिला पंचायत उधमसिंह नगर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की. जिसमें पंचायती राज सचिव के 20 जनवरी 2021 के आदेश पर रोक लगा दी गई है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.
मामले में जिला पंचायत उधमसिंह नगर ने याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत उधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलता आ रहा था. जिस पर सचिव पंचायती राज ने 19 जनवरी 2021 को यह कहकर रोक लगा दी थी कि उन्होंने इसके लिए नेशनल हाईवे की अनुमति नहीं ली है.
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कर वसूलने के लिए जिला पंचायत को हाईवे की अनुमति लेनी आवश्यक है. 20 जनवरी 2021 को फिर से सचिव पंचायतीराज ने अपने 19 जनवरी के आदेश को संशोधन करते हुए कहा कि जिला पंचायत नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से कर वसूल नहीं सकता, क्योंकि ये चौकियां उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं. ये नेशनल हाईवे की संपति हैं. इस आदेश को जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा आज कोर्ट में चुनौती दी गयी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव के आदेश पर रोक लगा दी.