नैनीतालः महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में संविदा के पद पर तैनात शिक्षकों को हटाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार और खेल सचिव को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही संविदा शिक्षक को हटाने के आदेश और 21 जून 2019 की विज्ञप्ति पर भी रोक लगा दी है.
बता दें कि देहरादून में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में संविदा में कार्यरत पवन लाल और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि वे साल 2010 से कॉलेज में विभिन्न पदों पर संविदा कर्मचारियों के रूप में कार्यरत है. उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई है.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार उन्हें निर्धारित सेवा नियमावली के अनुरूप वेतन नहीं दे रही है. पहले भी उन्होंने एक याचिका दायर की थी. जिसमें कोर्ट ने उनके प्रत्यावेदनों को विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश खेल सचिव को दिए थे, लेकिन खेल सचिव ने उमा देवी के निर्णय को आधार मानकर निरस्त कर दिया है. साथ ही उन्हें सेवा विस्तार भी नहीं दिया गया है.
इसी कड़ी में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने कॉलेज में संविदा पर तैनात क्रिकेट, बास्केट बॉल, हॉकी कोच, ग्राउंड मैन और स्पोर्ट्स शिक्षकों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार के द्वारा जारी 21 जून 2019 की नियुक्तियों की नई विज्ञप्ति पर रोक लगाते हुए पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को अपने पदों पर बने रहने के आदेश दिए हैं.