नैनातील:रामनगर के सखनपुर में नियमों के विरुद्ध चल रहे मनराल स्टोन क्रशर के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति देने से पहले साइलेंट, जोन इंडस्ट्रियल जोन और आवासीय जोन का सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है या नहीं?
बता दें कि रामनगर के रहने वाले आनंद सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास सखनपुर में मनराल स्टोन अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है. स्टोन क्रशर स्वामी के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस और राज्य सरकार की वैध अनुमति नहीं है. स्टोन क्रशर संचालित करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है. लिहाजा स्टोन क्रशर को बंद किया जाए.
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