नैनीताल: उतराराखंड हाईकोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती एवं अनुज ब्रह्मचारी द्वारा साध्वी तृप्ता सरस्वती और साध्वी सुखजीत सरस्वती को धमकी देने के मामले पर सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकर्ताओं से कहा है कि वे इस संबंध में एक संपूर्ण प्रत्यावेदन एसएसपी को दें. मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दी है.
मामले के अनुसार साध्वी तृप्ता सरस्वती व साध्वी सुखजीत सरस्वती ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि हरिद्वार में पावन धाम यात्री गृह एवं मंदिर के संचालन गीता ट्रस्ट समिति मोंगा पंजाब द्वारा संचालित होता आया है. स्वामी सहज प्रकाश के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद एवं अनुज ब्रह्मचारी के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है.