हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने महाराष्ट्र के नासिक निवासी युवक को छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही युवक पर ₹3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 17 फरवरी 2019 का है. जिसमें बनभूलपुरा की रहने वाली एक 17 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई. जिसके बाद परिजनों ने बनभूलपुरा पुलिस में मामला दर्ज कराया. जांच के दौरान पता चला कि छात्रा का 3 महीने पहले नासिक निवासी जितेंद्र प्रवीन घनराडे से फोन से संपर्क हुआ.
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जिसके बाद दोनों के बीच 3 महीने तक बातचीत होती रही. इस दौरान जितेंद्र ने छात्रा से शादी का वादा कर 17 फरवरी 2019 को हल्द्वानी पहुंचा. जहां से छात्रा को वह अपने साथ भगाकर नासिक ले गया और उसके साथ मंदिर में शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.
मामले में पुलिस की करवाई कॉल डिटेल, लोकेशन और 6 गवाहों के आधार पर जितेंद्र को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही ₹3 लाख का अर्थदंड भी लगाया है.