नैनीतालःप्रदेश के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गेहूं खरीद और भुगतान मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में किसानों को 48 घंटे से लेकर 7 दिन के भीतर उनकी गेहूं की फसल का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से कर दिया जाएगा. वहीं, कोर्ट ने पूछा है कि क्या किसानों के हित को देखते हुए रविवार को भी गेहूं क्रय केंद्र खोले जा सकते हैं?
गेहूं खरीद पर हाईकोर्ट से किसानों को मिली राहत. बता दें कि, ऊधम सिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से किसान अपनी गेहूं की फसल को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. साथ ही फसल काटने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इससे फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है. याचिका में कहा गया कि किसानों को उनकी फसल का नगद भुगतान किया जाए.
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पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए थे कि आखिर किस तरह सरकार किसानों का भुगतान करेगी. इसी कड़ी में आज हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसानों को 48 घंटे से 7 दिन के भीतर उनकी गेहूं की फसल का भुगतान RTGS के जरिए किया जाएगा.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेशभर में किसानों के लिए करीब 241 गेहूं क्रय सेंटर बनाए गए हैं. इसमें से 32 सेंटर एनसीसीएफ और एनएएफईडी के हैं. जबकि, इन सेंटरों में भी किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से 7 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी.