नैनीताल:ऋषिकेश के वीरपुरखुर्द वीरभद्र के पास मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा वन भूमि पर किये गए अतिक्रमण को जल्द ही राज्य सरकार ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी. आज अतिक्रमण मामले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर बताया कि चिदानंद द्वारा किये गए अतिक्रमण को 23 दिनों में ध्वस्त कर दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने एक स्थानीय कंपनी को ठेका भी दिया है.
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान चिदानंद मुनिद्वारा कहा गया कि अतिक्रमण को ध्वस्त करने के बजाए उनके द्वारा किये निर्माण को वन विभाग या राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेकर सरकार उपयोग में ले सकती है, जिसे कोर्ट ने वन विभाग या राज्य सरकार के अधीन देने से इनकार कर दिया. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था वन विभाग द्वारा चिदानंद पर अतिक्रमण मामले पर एफआईआर दर्ज करवा कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 24 नवंबर को अतिक्रमण मामले में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.