हल्द्वानी: जेल में बंद दोस्त की जमानत करवाने को लेकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म के प्रयास में अदालत ने आरोपी को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत में आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 16 अगस्त 2018 का है. अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए थे. कोर्ट ने पूरे मामले की सोमवार को सुनवाई कर फैसला सुनाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि दुष्कर्म का आरोपी हरि कृष्ण शर्मा उर्फ टीटू निवासी थाना गड्डी तला उझानी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. साल 2018 में हल्द्वानी जेल में बंद रहने के दौरान उसकी दोस्ती दिल्ली निवासी एक कैदी से हो गई. इस बीच आरोपी हरि कृष्ण शर्मा की जमानत हो गई. आरोपी हरि कृष्ण के जेल से निकलने के बाद दोस्त कैदी ने उसकी जमानत कराने में उसकी पत्नी का सहयोग करने को कहा. साथ ही अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर भी दे दिया. इसके बाद हरीकृष्ण ने 16 अगस्त 2018 को दोस्त की पत्नी को दिल्ली से लालकुआं बुलाया और एक होटल के कमरे में ठहराया. रात में हरि कृष्ण ने दोस्त की पत्नी के पास जमानत के लिए आईडी लेने के लिए पहुंचा और कुंडी लगाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान पीड़ित महिला के साथ उसका 2 वर्षीय बच्चा भी साथ था.