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मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट, सरकार और EC से मांगा जवाब - पौड़ी गढ़वाल खण्ड विकास अधिकारी

नैनीडांडा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के पद पर मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है. इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. वहीं, हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट.

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Published : Nov 6, 2019, 1:10 AM IST

Updated : Nov 6, 2019, 7:18 AM IST

नैनीताल: पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा में ब्लॉक प्रमुख पद पर मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

मनरेगा कर्मचारी के चुनाव लड़ने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट.

बता दें कि नैनीडांडा ब्लॉक से चुनाव लड़ रहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनके खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी प्रशांत कुमार बछवाड़ मनरेगा में कार्यरत हैं. ये पद लाभ होने के कारण कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. उन्होने इस मामले की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से सदस्य चुनने से पहले ही कर दी थी.

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इसके बाद प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा खण्ड विकास अधिकारी को दिया, जबकि यह इस्तीफा जिला विकास अधिकारी को दिया जाना चाहिए था. लेकिन, उनका ये इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है. इसलिए उनका ब्लॉक प्रमुख का नामांकन सहित बीडीसी की सदस्यता भी निरस्त की जाने की मांग की गई. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई.

Last Updated : Nov 6, 2019, 7:18 AM IST

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