हल्द्वानी:विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नीलम रात्रा की कोर्ट ने एसपी को मिठाई के डिब्बे के साथ 20 हजार रुपए का रिश्वत देने वाले दो लोगों को 5-5 साल की सजा और 25-25 का अर्थ दंड लगाया है. मामला 2019 का है. मामले में कोर्ट के सामने 20 हजार रुपए और मिठाई का डिब्बा सबूत के तौर पर पेश किया गया.
अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने बताया मामला बागेश्वर जिले का है, जहां एमपी के रहने वाले खड़िया खनन कारोबारी भगवान सिंह बागेश्वर स्थित कपकोट और रीमा में कटियार माइंस के प्रबंधक हैं. बागेश्वर निवासी इंद्र कुमार उनके कानूनी सलाहकार हैं. इन दोनों के खिलाफ 9 जनवरी 2019 को बागेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि उक्त दोनों ने तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह को मिठाई के डिब्बे के साथ 20 हजार रुपये की रिश्वत दी.
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