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सरकार का फरमान: उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में स्थिति बिगड़ी तो DM होंगे जिम्मेदार - uttarakhand tourist destination news

सरकार ने वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है. जिलाधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे. अगर पर्यटक स्थलों पर स्थिति बिगड़ी तो इसके लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे.

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Published : Jul 13, 2021, 12:18 PM IST

देहरादून: प्रदेश के हिल स्टेशनों पर वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस दौरान सैलानी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई दिए हैं. कुछ ऐसी ही तस्वीरें मसूरी और नैनीताल से सामने आई थीं. जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है. सरकार ने कहा कि यदि पर्यटन स्थलों में अभी स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी.

सरकार ने वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है. जिलाधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे.

डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच वीकेंड पर मसूरी और नैनीताल में पर्यटकों की भारी आमद देखने को मिल रही है. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हो रहा है. कई जगहों पर पर्यटक बिना मास्क के घूमते हुए दिख रहे हैं. भीड़ बढ़ने से जहां स्वाभाविक तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ रही हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

साथ ही उत्तराखंड पुलिस भी कोरोना को लेकर सख्त नजर आ रही है. बीते दिन उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की सभी जिला पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना की गाइडलाइन के साथ-साथ 3 तरह के नियम अनिवार्य रूप से इंफोर्समेंट कराने को कहा गया है. सबसे पहले जो भी पर्यटक मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे स्थलों में आते हैं, उन्हें 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है.

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दूसरे नियम मुताबिक, देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. जबकि, तीसरे नियम के तहत जो भी यात्री जिस पर्यटक स्थल की ओर आ रहे हैं, उनका वहां के होटलों की बुकिंग का होना भी अनिवार्य किया गया है. ऐसे में अगर इन 3 नियमों को पूरा नहीं किया गया तो पर्यटकों को उत्तराखंड नहीं आने दिया जाएगा. उन्हें पुलिस चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा.

दरअसल सैलानियों की सबसे ज्यादा तादाद मसूरी और नैनीताल में देखी जा रही है. इसके मद्देनजर देहरादून होकर मसूरी जाने वाले मार्गों पर अब 20 स्थानों पर पुलिस चेकिंग बैरियर बनाए जा रहे हैं. ताकि कोई भी नियम का उल्लंघन कर आगे न जा सके. इतना ही नहीं मसूरी और नैनीताल से टूरिस्ट वाहन वापस भी लौटाए जा रहे हैं. साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

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बीते रविवार को भी वीकेंड पर देहरादून से मसूरी जाने वाले 4 हजार से ज्यादा ऐसे वाहनों और पर्यटकों को वापस किया गया, जो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार तीन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए. उधर, नैनीताल से भी 4 हजार से ज्यादा टूरिस्ट वाहनों को वापस कर दिया गया. इसके अलावा कई अन्य पर्यटक स्थलों पर भी बिना नियम शर्तों के आने वाले लोगों को घूमने से वंचित रखा गया.

उत्तराखंड में कोविड को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, हालांकि इस दौरान सरकार की तरफ कई रियायत दी गई हैं. कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे. इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियम बदले गये हैं.

विवाह समारोह में 50 लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है. इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. कोचिंग संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.

बाहरी प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी. इसके साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. प्रदेश में खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के खोल दिए गए हैं. खेल विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा.

प्रदेश के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब्जियों की दुकानें, दूध के डेयरियां, मिठाई व फूलों की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. प्रदेश के जिम, होटल, रेस्तरां, ढाबे कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. होटल, रेस्तरां, ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे.

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