देहरादून:केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में एक बड़ा संशोधन किया गया है. अब अगर माता-पिता के साथ मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठा हुआ पाया गया तो उसे तीसरी सवारी माना जाएगा. साथ ही इसके खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
आरटीओ प्रवर्तन देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया. यह बदलाव प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही विभाग की ओर से अपने पोर्टल में चालान ऑनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था भी की जा चुकी है.
पढे़ं- बाबा रामदेव के संस्थान पर एक और आरोप, 4 बच्चों को परिजनों के सुपुर्द करने से किया मना, वजह थी ये
बता दें, मोटर वाहन अधिनियम में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से किए जा रहे अहम बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2030 तक सड़क हादसों में मरने और घायल होने वालों की तादाद घटाकर आधा करने का लक्ष्य दिया है. ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी यह दावा किया गया है कि सरकार इससे 5 साल पहले यानी 2025 तक ही लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ठोस पहल करेगी. बता दें, देश में रोजाना होने वाले सड़क हादसों में 415 लोगों की मौत हो जाती है. इसमें कई गंभीर सड़क हादसे दो पहिया वाहन से जुड़े होते हैं.