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अगर आप के पास बीएस-4 गाड़ी है तो 31 मार्च तक करा लें पंजीकरण, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल - सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश पर 31 मार्च के बाद से BS-4 वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इसलिए अगर आपने ने भी हाल फिलहाल में BS-4 वाहन खरीदा है तो उसका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें.

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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Published : Feb 24, 2020, 6:14 PM IST

देहरादून:अगर आपने हाल ही में बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाला कोई दोपहिया या चौपाहिया वाहन खरीदा है तो आगामी 31 मार्च तक जल्द से जल्द आरटीओ में पंजीकरण करा लें. दरअसल 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का ही आरटीओ दफ्तर में पंजीकरण किया जाएगा.

बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने BS-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. ऐसे में 31 मार्च 2020 के बाद ऑटोमोबाइल शोरूम्स में सिर्फ BS-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही उपलब्ध होंगे.

वाहनों का पंजीकरण

ईटीवी भारत से जानकारी साझा करते हुए देहरादून आरटीओ दिनेश पठोई ने कहा कि उच्च न्यायालय और भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए 31 मार्च के बाद BS-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में BS-4 उत्सर्जन मानक वाले जो पंजीकृत वाहन शहर में संचालित हो रहे हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और वह सामान्य तरह से संचालित होते रहेंगे.

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यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाहनों के इंजन के लिए BS मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है. BS के आगे जो भी संख्या लिखी होती है चाहे वह BS2, BS3, या BS4 हो उसका तात्पर्य यह होता है कि वह वाहन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अनुकूल है और उस वाहन के संचालन से पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलेगा.

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