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NDPS कोर्ट ने ड्रग्स तस्कर को सुनाई 20 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना - NDPS court sentenced 20 years to drug traffickers

NDPS कोर्ट ने ड्रग्स तस्कर को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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NDPS कोर्ट से ड्रग्स तस्कर को सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Mar 27, 2021, 8:07 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मकड़जाल की तर्ज पर फैल चुके नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस कोर्ट से एक के बाद एक सजा के निर्णय आ रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार को देहरादून की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग तस्कर को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सजा सुनाई है. साथ ही विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने अभियुक्त हरपाल पुत्र चमन लाल पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 4 वर्ष की अतिरिक्त सजा कारावास में भुगतनी होगी.

नशा तस्करी में एनडीपीएस कोर्ट से 20 साल की कठोर सजा पाने वाला अभियुक्त हरपाल पुत्र चमन लाल मूल रूप से उत्तरकाशी जिले के रतूड़ी सेरा पोस्ट का रहने वाला बताया जा रहा है. हालांकि वर्तमान समय में उसका निवास देहरादून के थाना पटेल नगर चंद्रबनी इलाके में है.

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एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला वर्ष 2018 थाना पटेल नगर क्षेत्र का है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना पटेल नगर क्षेत्र के चंद्रबनी श्मशान घाट इलाके से नशा तस्कर हरपाल को भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था. 2 साल से कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्य- सबूत व गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई.

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ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

सजा सुनाते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नशीले मादक पदार्थों की तस्करी एक प्रकार से देशद्रोह अपराध के समान है. जिस तरह से नशा तस्कर देश की युवा पीढ़ी को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं, वह अपराध नरमी योग्य नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने गंभीर किस्म का अपराध किया है. इसे देखते हुए इस अपराध में लिप्त अभियुक्त को समुचित दण्ड मिलेगा. ताकि इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों तस्करी में लिप्त अन्य लोगों को भी अपराध से दूर रखने की सीख मिलेगी.

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