उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

UKSSSC Paper Leak के आरोपी अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज, अब जेल में ही मनेगी दीवाली - उत्तराखंड ताजा खबर टुडे

UKSSSC Paper Leak मामले में जेल में बंद तत्कालीन तीन अधिकारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब उनकी दीवाली जेल में ही मनेगी. Uttarakhand Paper Leak Case

UKSSSC Paper Leak
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 9, 2023, 5:02 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक में नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसमें यूकेएसएसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया शामिल हैं. जिनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है. ऐसे में अभी तीनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा.

बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से साल 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई थी. ये परीक्षा धांधली की भेंट चढ़ गई थी. इस संबंध में विजिलेंस देहरादून में 1/20 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 201, 409, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1968 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इस मुकदमे की जांच सितंबर 2022 में शासन ने एसटीएफ को ट्रांसफर की थी.

उत्तराखंड एसटीएफ ने मुकदमे में जांच करते हुए सबूत इकट्ठे किए. जिसके बाद एसटीएफ ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया को गिरफ्तार किया था. ये तीनों ही अधिकारी बीते एक साल से ज्यादा समय से जेल में सजा काट रहे हैं.
ये भी पढ़ेंःUKSSSC के पास महज अगले 6 महीनों तक का काम, एक एक्ट संशोधन ने रोक दी आयोग में भर्ती की राह

इन तीनों अधिकारियों का पूर्व में विजिलेंस कोर्ट देहरादून की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था. जिसके बाद तीनों अधिकारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई. जिनकी जमानत याचिका के विरोध में एसटीएफ ने मुकदमे की विवेचना में आरोपियों में खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट के समक्ष पेश किए. साथ ही तीनों आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एसटीएफ की ओर से पेश किए गए सबूतों को चेक करने के बाद आज तीनों अधिकारियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

परीक्षा धांधली से जुड़े सभी मामलों में एसटीएफ की ओर से अलग-अलग न्यायालयों में प्रभावी पैरवी की जा रही है. जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. - आयुष अग्रवाल, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड

ABOUT THE AUTHOR

...view details