देहरादून: फरवरी 2014 में गिरवी रखे मोबाइल को लेकर हुए झगड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज सप्तम अंजली नौटियाल की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी के अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.
बता दें फरवरी 2014 में तरुण निवासी अंबेडकर मार्ग डालनवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई नितिन मजदूरी का काम करता था. उसने अपने एक साथी मनोज को रुपए देकर उसका मोबाइल अपने पास गिरवी रखा. 2 फरवरी 2014 को नितिन रिस्पना नदी की ओर गया. इसी दौरान उसके साथी मनोज, बबलू, अंकित, संदीप, बंटी और एक नाबालिग वहां पहुंचे. इन सभी ने नितिन से मोबाइल छीनने का प्रयास किया. इस दौरान नितिन वहां से भाग निकला. नितिन का पीछा करते हुए सभी ने उसे रतन चौक पर घेर लिया. जहां मनोज और उसके साथियों ने नितिन के पेट और सीने पर चाकू से कई वार किये. जिसमें नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया. नितिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.