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मसूरी पालिका पर लगा अतिक्रमण का आरोप, माल रोड पर निर्माण को लेकर उठे सवाल - senior advocate Manoj Shaily Allegations against Mussoorie Palika

मसूरी पालिका परिषद द्वारा माल रोड पर कराये जा रहे निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने विरोध किया है. एडवोकेट मनोज ने आरोप लगाया कि पालिका द्वारा सड़क किनारे बेंच आदि बनाई जा रही हैं. इससे माल रोड और संकरी होती जा रही है. उनका कहना है कि एक तो ये सड़क के यातायात के लिए असुरक्षित है. दूसरा इससे मसूरी जैसे सुंदर शहर की खूबसूरती पर दाग लग रहा है.

Encroachment on Mussoorie Mall Road by Municipality
मसूरी पालिका पर लगा अतिक्रमण का आरोप

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Published : Nov 3, 2021, 10:04 PM IST

Updated : Nov 3, 2021, 10:15 PM IST

मसूरी: वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने मसूरी पालिका परिषद द्वारा माल रोड की सड़क किनारे अतिक्रमण कर निर्माण कराये जाने का विरोध किया है. बता दें कि माल रोड काफी संकरी है. ऐसे में माल रोड के किनारे पूर्व में हो रखे अतिक्रमण को लेकर समय-समय पर नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाती है.

पूर्व में नगर पालिका प्रशासन द्वारा माल रोड पर सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया था. वहीं, पालिका द्वारा माल रोड के ब्यूटीफिकेशन के नाम पर सड़क किनारे बेंच आदि बनाने का काम किया जा रहा है. जिससे माल रोड और संकरी हो रही है. जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली द्वारा भी अपनी आपत्ति दर्ज की गई है.

मसूरी पालिका पर लगा अतिक्रमण का आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने कहा पालिका प्रशासन सभी नियमों को ताक पर रखकर माल रोड की सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है. जबकि पूर्व में प्रशासन द्वारा माल रोड से अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर सख्त कार्रवाई की गई थी. उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को शिकायती पत्र देकर माल रोड में अतिक्रमण कर हो रहे निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की है.

मनोज शैली ने पत्र में लिखा है कि माल रोड में टैवर्न रेस्तरां के पास और एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के पास पालिका द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कराया गया है. सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार इस प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित और हतोत्साहित किया गया है. सर्वाेच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है. इसका उपयोग केवल मार्ग के लिए किया जाना है.

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सर्वाेच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने निम्नलिखित उद्धरणों में नगर बोर्ड, मंगलौर बनाम महादेवजी महाराज का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है. एआईआर 1965 एससी 1147, बॉम्बे हॉकर्स यूनियन बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 3 एससीसी 528 और ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम और राज मणि बनाम यूपी राज्य और दूसरा 1994 और सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य 24083/2018. इसके बाद, सार्वजनिक मार्ग के लिए बनी सार्वजनिक सड़क पर कोई खोखे, मूर्ति या संरचना नहीं बनाई जा सकती है. सार्वजनिक सड़क पर किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा वैधानिक नगरपालिका प्राधिकरण होने के नाते सर्वाेच्च न्यायालय और कई राज्यों के उच्च न्यायालयों के आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन नहीं कर सकते. उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल नगर पालिका प्रशासन द्वारा सड़क पर कब्जा कर निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर पालिका के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण और निर्माण को रोका नहीं जाता, तो वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर करने और कानूनी कार्यवाही करने को बाध्य होंगे.

आप पार्टी के नेता प्रकाश राणा का कहना है कि नगरपालिका कोई भी काम कार्य योजना के तहत नहीं कर रही है. ऐसे में अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मसूरी माल रोड ब्यूटीफिकेशन के नाम पर पैसे को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूर्व में भी जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है.

उन्होंने कहा पालिका द्वारा अनियोजित तरीके से किए जा रहे विकास कार्य से मसूरी का विकास नहीं विनाश हो रहा है. अगर इसी तरीके का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता रहा तो उसको लेकर आपत्ति दर्ज की जाएगी. वहीं, आने वाले समय में पालिका प्रशासन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

Last Updated : Nov 3, 2021, 10:15 PM IST

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