देहरादूनःएनडीपीएस कोर्ट ने यूपी के बरेली के एक ड्रग्स तस्कर को दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.
देहरादून एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 17 अगस्त 2019 का है. थाना प्रेमनगर पुलिस ने झाझरा के बालाजी मंदिर के पास घेराबंदी कर इकलास खान नाम के एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से 320 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी. पूछताछ में पता चला कि आरोपी बरेली का निवासी है. जो बरेली से ड्रग्स लाकर देहरादून के सेलाकुई प्रेम नगर जैसे शिक्षण संस्थानों के आसपास सप्लाई करता था.