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पंचायती राज एक्ट में संशोधन का विरोध, कोर्ट जाने की चेतावनी - हिंदी न्यूज

संशोधन के दौरान शिक्षा के मानकों के अनुरूप और 2 से अधिक बच्चों के होने पर चुनाव ना लड़ने का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक का पंचायत जन अधिकार रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने विरोध जताया है.

विधेयक में संशोधन की मांग करते प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट.

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Published : Jul 4, 2019, 10:34 AM IST

मसूरी: पंचायत जन अधिकार रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध किया है. उन्होंने शिक्षा मानकों और 2 बच्चों से अधिक पर चुनाव न लड़ने वाले विधेयक को अव्यवहारिक बताया. साथ ही विधेयक में संशोधन न करने पर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में भी जाने की बात कही. वहीं, विधेयक में संशोधन के लिए प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे.

पंचायत जन अधिकार रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक पारित कर दिया है. इस विधेयक में कई खामियां हैं.

विधेयक में संशोधन की मांग करते प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट.

उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक का अध्ययन करने से पता लगा कि विधेयक में सभी जाति वर्ग का उल्लेख है. लेकिन, ओबीसी जाति का उल्लेख नहीं है, जिसकी राज्य में जनसंख्या 14 प्रतिशत है.

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