देहरादून: NDPS विशेष अदालत ने एक ड्रग्स तस्कर को साक्ष्य, सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायधीश बृजेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी आशिक को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
24 जुलाई 2020 को सब्जी मंडी से पकड़ा गया था ड्रग्स तस्कर:एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया ड्रग तस्कर लंबे समय से देहरादून के अलग-अलग स्थानों में नशा सप्लाई करता था. 24 जुलाई 2020 को थाना पटेल नगर क्षेत्र में नई सब्जी मंडी और पुरानी सब्जी मंडी के बीच वाले रास्ते में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने 33 वर्षीय तस्कर आशिक को मुखबिर की सूचना के आधार पर लिया हिरासत में लिया. चेकिंग कार्रवाई के दौरान आशिक के कब्जे से एक सफेद कट्टा बरामद किया गया. जिसमें 10 बंद डब्बों में नशीले इंजेक्शन सहित 1610 ड्रग्स के कैप्सूल बरामद किए गए. पुलिस कार्रवाई और कड़ी पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह देहरादून जनपद के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स सप्लाई करता है.