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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर सजा, 50 हजार जुर्माना - उत्तराखंड न्यूज

देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनुरोध भट्ट की अदालत ने यह भी आदेशित किया कि दोषी द्वारा दिए जाने वाली जुर्माने की रकम से 20 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे.

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Published : Dec 6, 2019, 7:54 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 10:06 PM IST

देहरादून:विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुये 16 साल नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हैप्पी सिंह को बलात्कार सहित अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत 50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर 12 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है.

देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने यह भी आदेशित किया कि दोषी द्वारा दिए जाने वाली जुर्माने की रकम से 20 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे.

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तीन अलग-अलग धाराओं में दी गई सजा

दोषी करार दिए गए हैप्पी सिंह को धारा 376, 363, 366a आईपीसी के तहत 10 साल की कठोर कारावास व 30 हजार का आर्थिक जुर्माना तय किया गया. जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

इतना ही नहीं, इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को धारा 366 आईपीसी के तहत 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा और 10 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास का भी कोर्ट ने आदेश दिया.

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इसके अलावा धारा 366 आईपीसी के तहत 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा व 10 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया. जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. फास्ट ट्रैक कोर्ट यह भी आदेशित किया गया कि अदालत द्वारा सुनाई गई सभी धाराओं की सजाएं दोषी के खिलाफ एक साथ चलेंगी.

जानकारी के मुताबिक, मामला अप्रैल 2017 थाना रानीपोखरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके का है. पीड़ित परिवार के मकान में किराए पर रहने वाले हैप्पी सिंह पर आरोप था कि वो भवन स्वामी की नाबालिग 16 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर घर से बाहर ले गया और उसको कई दिन तक अनजान इलाके में रखकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को 9 नवंबर 2017 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बरामद किया. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कि जहां से यह मामला देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद इस मामले में गवाहों व FSL से डीएनए टेस्ट मिलान सहित अन्य अहम सबूतों के आधार पर सभी तरह की कानूनी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दुष्कर्म आरोपी हैप्पी सिंह को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक की विशेष अदालत ने अलग-अलग धाराओं में 10 साल के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.

Last Updated : Dec 6, 2019, 10:06 PM IST

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