रांची/देहरादून: झारखंड हाईकोर्ट में उत्तराखंड में वर्ष 2018 में सरकार गिराने की साजिश और ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपित उमेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने याचिका से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम हटाने का निर्देश दिया है.
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इस मामले में वह न तो आरोपी हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है और उन्हें नोटिस करना उचित नहीं है. इस दलील पर अदालत ने उनका नाम याचिका से हटाने का निर्देश दिया.
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