देहरादून:उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है. एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी (DIG P Renuka Devi) का कहना है कि वनंत्रा रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था. उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं थी. उन्होंने कहा है कि इस संबंध में एसआईटी ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा है. डीआईजी पी रेणुका देवी ने बताया कि उन्होंने अदालत को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए भी लिखा था. एसआईटी मामले की जांच कर रही है. कुछ एफएसएल रिपोर्ट मिली हैं और कुछ अभी बाकी हैं.
बता दें, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) में एसआईटी की जांच अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी हैं. एसआईटी जल्द ही करीब 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश करने वाली (chargesheet in Ankita Bhandari murder) है. वहीं, एसआईटी को 4 एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) रिपोर्ट मिल चुकी हैं, जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, इस 500 पन्नों की चार्जशीट में करीब 30 गवाहों के बयान होंगे. वहीं, केस और मजबूत करने के लिए देहरादून FSL और चंडीगढ़ CFSL लैब के 4 सैंपलों की प्रिमिनली रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं. हालांकि, अभी डीएनए, बिसरा और कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे महत्वपूर्ण सैंपलों की FSL रिपोर्ट आना बाकी है.