देहरादून: देश के सभी राज्यों के साथ-साथ उत्तराखंड की अदालतों में शनिवार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 320 फौजदारी के मामलों सहित पारिवारिक कुटुम्ब वाद, दुर्घटना मुआवजा, राजस्व संबंधित प्रकरण, विद्युत-जल जैसे बिलों की कम्पाउंडिंग और बैंकिंग जैसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया.
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद देहरादून के तमाम अदालतों में मोटर दुर्घटना, सिविल मामले, पारिवारिक प्रकरण, चेक बाउंस संबंधित अन्यत्र मामलों में आपसी सुलह समझौते किये गये. राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा जनपद देहरादून में 1294 मुकदमों का निस्तारण किया गया. इतना ही नहीं इन निस्तारण प्रक्रिया में 42,04,36,593 रुपए की धनराशि समझौते के दौरान मुकदमे पक्ष को प्राप्त हुई.
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राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यत 138 एनआई एक्ट के एवज में 2 लाख तक के 199 मुकदमे और दो लाख से ज्यादा 66 मुकदमे निस्तारित किए गए. वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित करते हुए आरोपित पक्ष से अदालत में 186 फ्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया. जिसके तहत 1,57,25,554 की धनराशि रिकवरी की गई.
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मददगार राष्ट्रीय लोक अदालत:राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि इस विशेष अदालत का मकसद एक ही छत के नीचे सभी तरह के वाद विवाद को आपसी सुलह समझौते के जरिए निस्तारण करना होता है. इस राष्ट्रीय अदालत में एक ही दिन में मामले निपटाए जाते हैं.
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वर्ष 2020 कोरोना काल में यह राष्ट्रीय अदालत इस साल तीसरी बार सेकेंड सैटरडे के दिन आयोजित की गई है. सिविल जज नेहा कुशवाहा के मुताबिक इस राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे न सिर्फ तमाम तरह के वाद-विवाद को निस्तारण कराने में राहत देना है, बल्कि कोर्ट और वकील की निःशुल्क फीस प्रक्रिया से भी जनता को राहत मिलती है. उन्होंने बताया आगामी 12 दिसंबर 2021 को इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत देशभर में आयोजित की जाएगी.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि सिविल जज नेहा कुशवाहा के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामलों के लिए किसी भी कार्य दिवस से संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से ऑनलाइन और ड्रॉप बॉक्स में आवेदन कर सकते हैं.
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राष्ट्रीय लोक अदालत की खूबियां:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम आमजन पक्षधर आपसी समझौते के आधार पर किसी भी मामले का निस्तारण करने का कार्य करती है. इस कार्रवाई में पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस किया जाता है. ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निस्तारण एक ही दिन में कराया जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी कोई अपील आगे नहीं होती. मामला भविष्य के लिए निस्तारित हो जाता है.