चमोली:2017 में गोविंदघाट में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त की अदालत ने आरोपी जसवीर सिंह को दोषी पाते हुए जीवन कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने 21 गवाह प्रस्तुत किये थे.
बता दें कि साल 2017 में अभियुक्त जसवीर सिंह अपनी पत्नी जसविन्दर सिंह एवं बेटी सिमरन को लेकर हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आया था. इस दौरान वह गोविन्दघाट स्थित एक होटल में रुके. जहां अभियुक्त ने अपनी पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी. जिसके बाद आरोपी कमरे में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया.
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वहीं, जब सुबह होटल स्वामी और गोविन्दघाट पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा दो महिलाओं के शव खून से लथपथ मिले. जिसके बाद होटल स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. जिसके बाद 30 मई 2017 को आरोपी की कार कर्णप्रयाग से लावारिस हालत में बरामद की गई.
वहीं, 9 जून को पुलिस ने आरोपी को देहरादून बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले की विवेचना के दौरान अभियोजन द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के सम्मुख 21 साक्षी को परीक्षित किया. साथ ही अभियोजन की ओर से प्रकाश भंडारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं कुलदीप बर्तवाल सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा की गई.