ऋषिकेश: 24 जुलाई को चंद्रभागा बस्ती में अवैध रूप से रह रहे 261 लोगों की सुनवाई हुई थी. जिसमें कोई भी अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाया और न ही किसी के पास मलमिना अधिकार के दस्तावेज थे. ऐसे में नगर निगम ने 8 अगस्त को चंद्रभागा बस्ती को खाली कराने का आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक बस्ती में रहने वालों को 1 माह का समय दिया गया है.
चंद्रभागा बस्ती के लोग नहीं दिखा पाए दस्तावेज, निगम ने दिए खाली करने के आदेश - Illegal settlement built on the edge of Chandrabhaga river
24 जुलाई को हुई सुनवाई में चंद्रभागा बस्ती में रह रहे लोग अपना पक्ष नहीं रख पाए थे. जिसके कारण NGT ने चंद्रभागा बस्ती को खाली कराने का आदेश जारी किए.
बता दें कि, चंद्रभागा नदी के किनारे बनी अवैध बस्ती की शिकायत एक व्यक्ति ने एनजीटी से की थी. जिसके बाद 11 जुलाई को चंद्रभागा बस्ती में रह रहे लोगों की सुनवाई हुई थी. निगम ने बस्ती में रह रहे 261 लोगों की सुनवाई की थी, जिनमें से किसी के भी पास मलमिना अधिकार के दस्तावेज नहीं पाए गए. जिसके चलते शुक्रवार को नगर निगम ने बस्ती की सभी झोपड़ियों पर बेदखली का नोटिस जारी कर जल्द से जल्द बस्ती खाली करने के आदेश दिए.
इस मामले को लेकर मुख्य नगर आयुक्त चतर सिंह चौहान का कहना है कि एनजीटी ने नगर निगम को अवैध बस्ती में रह रहे लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए समय देने को कहा था. लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाया. जिसके कारण एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए बस्ती को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही बस्ती को हटाने को लेकर रिपोर्ट एनजीटी को भी भेज दी गई है.