देहरादून: लॉकडाउन 2.0 के पहले ही दिन उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस लॉकडाउन के दौरान अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने की तैयारी कर कर रही है. हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के मामले को देखते हुए पूरे प्रदेश में रासुका लागू कर दिया गया है.
इसके अलावा लॉकडाउन 2.0 के बाद उत्तराखंड पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों के सहयोग से और भी अधिक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने में जुट गई है. ईटीवी भारत से फोन पर खास बातचीत करते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने इसकी कार्रवाई को लेकर पुष्टि की.
डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के मुताबिक नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रासुका कार्रवाई को लेकर कुछ गलतफहमी पैदा हुई. कुछ खबरों में ऐसी जानकारी सामने आई जिसमें मुख्य रूप से हल्द्वानी और रुद्रपुर के कर्फ्यू वाले इलाके में ही रासुका लगाने की सूचना प्रसारित गई है, जबकि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के मुताबिक रासुका कानून पूरे प्रदेश में लागू किया गया है. हल्द्वानी में फैली इस गलतफहमी का स्पष्टीकरण देते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्यभर में रासुका लागू है.
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पुलिस के मुताबिक राज्य में बार-बार लॉकडाउन का उल्लंघन, जानबूझकर कोरोना महामारी को लेकर अफवाह और अन्य तरह की भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के साथ ही अन्य जगहों पर प्रचारित कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखते हुए रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई की गई है.