नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है. रामदेव से एलोपैथी के संबंध में दिये गए उनके बयानों के खिलाफ दाखिल याचिका पर उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने बाबा रामदेव को 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों के अलावा विज्ञान को चुनौती दी है. उनके बयान से लोगों का नुकसान हो रहा है. वे मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि कि बाबा रामदेव काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी काफी लोगों तक पहुंच है. लिहाजा उनके बयान अपने प्रशंसकों को प्रभावित करते हैं. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव और एलोपैथी डॉक्टरों की संस्था IMA के बीच विवाद चल रहा है.
बाबा रामदेव को दिल्ली HC का नोटिस, एलोपैथी वाले बयान पर मांगा जवाब - दिल्ली एम्स
योग गुरु बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी पर दिए बयान को लेकर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने रामदेव को 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेने को कहा था. IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ लीगल नोटिस भी भेजा था. पिछले 1 जून को देश भर के एलोपैथी डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर काम किया था.
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