नैनीताल: केंद्र सरकार की ओर से देशभर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पंप के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांगों का प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है, ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके.
जानिए देशभर में खुल रहे 65 हजार पेट्रोल पंप के विरोध में डाली गई याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा - petroleum
देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
बता दें कि देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में 65 हजार पेट्रोल पंप खोलने का फैसला लिया है. इन पेट्रोल पंप के खुलने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाएगा. सरकार इन पेट्रोल पंपों को खोलने की जगह यदि उर्जा के अन्य साधनों पर खर्च करे तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकेगा. सरकार को सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक कार चलाने, बिजली की क्षमता बढ़ाने आदि पर फोकस करना चाहिए.
पढ़ें-रुद्रपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर फेंके गए पत्थर, पुलिस जांच में जुटी
इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन और न्यायधीश रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी सभी मांगों को प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है, ताकि उनकी मांगो मे कार्यवाही हो सके.