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वीकली लॉकडाउन में लागू होंगे यह प्रतिबंध, शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद

कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बीच वाराणसी की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है. संक्रमितों के आंकड़े अब दो हजार से ज्यादा प्रतिदिन आने लगे हैं और मृत्यु के आंकड़ों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है. अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी के बीच बनारस के व्यापारियों ने शनिवार और रविवार को खुद से दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है.

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Published : Apr 15, 2021, 10:07 PM IST

वाराणसी में कोरोना गाइडलाइंस.
वाराणसी में कोरोना गाइडलाइंस.

वाराणसी: कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बीच बनारस की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है. संक्रमितों के आंकड़े अब दो हजार से ज्यादा प्रतिदिन आने लगे हैं और मृत्यु के आंकड़ों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है. अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी के बीच बनारस के व्यापारियों ने शनिवार और रविवार को खुद से दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है. इसके बाद जिलाधिकारी ने भी इस बाबत नया आदेश जारी करते हुए सप्ताह के इन दो दिनों में कुछ राहत भी दी है.

सप्ताह में 2 दिन बार भी बंद

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बनारस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों में व्यापारियों की सहमति के बाद वाराणसी में प्रत्येक शनिवार और रविवार को समस्त प्रकार की दुकाने, मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार और आबकारी दुकानें बंद रहेंगी. जबकि सप्ताह के इन 2 दिन दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि सामग्री बेचने की दुकानें सुबह 10:00 बजे तक खोली जा सकती हैं. इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी कार्यालय बैंक पोस्ट ऑफिस आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

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3 मई की सुबह तक जारी रहेगा वीकली लॉकडाउन

जिलाधिकारी के मुताबिक इन 2 दिनों के वीकली लॉकडाउन में पारिवारिक कार्यक्रमों की अनुमति पूर्व में जारी हो गई है. वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सिंग लगवाने के लिए जा रहे व्यक्तियों के आवागमन के वाहन, टैक्सी और अन्य वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. वहीं पुराने आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन कर्फ्यू में भी बदलाव करते हुए अब दुकाने रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगी और सड़कों पर आवागमन भी नहीं होगा. ऑटो वाली रिक्शा में अधिकतम 4 व्यक्तियों से अधिक सवारियों को बैठाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. जिलाधिकारी के मुताबिक वीकली लॉकडाउन का यह आदेश 15 अप्रैल से 3 मई की सुबह तक लागू रहेगा.

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