वाराणसीः उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्टाम्प के विषय में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बाबत उपमहानिरीक्षक निबंधन रामशंकर सिंह ने कहा की कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टाम्प पत्र किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र व बैंक से क्रय कर सकता है. उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकृत संग्रह केंद्रों को 100 रुपये से कम मूल्य के स्टांप पत्र निर्गत जारी किए जाने के आदेशित कर दिया गया है.
केंद्र व बैंक से क्रय कर सकते हैं स्टांप
उप महानिरीक्षक निबंधन रामशंकर सिंह ने बताया कि आमजन की सुविधा को देखते हुए अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टाम्प पत्र किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र व बैंक से खरीद सकता है. सिंह ने आगे बताया है कि ई-स्टाम्प पत्रों की कानूनी मान्यता उसी प्रकार की है जैसे कि जनरल स्टाम्पों की. वर्तमान में वाराणसी में स्टांप की प्राप्ति के लिए कुल 23 अधिकृत संग्रह केंद्र है तथा कचहरी वाराणसी में यह सुविधा उपलब्ध है.