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मॉब लिंचिंग पर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है कानून

प्रदेश सरकार मॉब लिंचिग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाने जा रही है. इसकी जानकारी कानून मंत्री बृजेश पाठक ने दी.

कानून मंत्री बृजेश पाठक.

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Published : Jul 13, 2019, 3:09 PM IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर अब प्रदेश सरकार नया कानून बनाने जा रही है. इसकी जानकारी कानून मंत्री बृजेश पाठक ने दी है. उन्होंने कहा इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है. जल्द ही मॉब लिंचिंग के लिए हम बड़ा कानून बनाने जा रहे हैं.

पत्रकारों से बात करते कानून मंत्री बृजेश पाठक.

उन्होंने कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस दिशा में जल्द बड़ा फैसला लेंगे. इससे भीड़ की तरफ से हमला या फिर किसी की जान लिए जाने पर आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी.

  • दसअसल बृजेश पाठक एक कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी पहुंचे थे.
  • इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग पर एक नया कानून बन रहा है.
  • इसके लिए शुक्रवार को विधि आयोग की तरफ से रिपोर्ट सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है.

सजा के ये हैं प्रावधान-
इस कानून के बनने के बाद भीड़ द्वारा हमले पर हल्की चोट आने पर 7 साल की सजा, गंभीर चोट आने पर 10 साल की सजा और किसी की मृत्यु होने की दशा में आजीवन कारावास के साथ पीड़ित को पांच लाख के मुआवजे का प्रावधान किया जा रहा है. वहीं बृजेश पाठक ने बरेली के विधायक की बेटी की तरफ से जान पर खतरा बताया जाने को लेकर कहा कि इस मामले में बरेली विधायक ने अपना पक्ष रख स्पष्टीकरण दे चुके हैं.

मदरसों में मिल रहे हथियारों के जखीरे को लेकर कहा-
कानून सभी के लिए एक बराबर है. सरकार और कानूनी तौर पर इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है, जो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और यह कार्रवाई आगे चलती रहेगी. किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों को कहीं पर भी ऐसी कोई भी चीज करने की छूट नहीं दी जाएगी.

प्रयागराज में गायों की मौत पर बोले-
गौ माता की रक्षा के लिए हमारी सरकार संकल्पित है. कोई भी शिकायत मिलती है तो उस पर खुद सीएम संज्ञान लेते हैं और ऐसे मामलों की तुरंत जांच भी होती है. साथ ही दोषियों पर तुरन्त कार्रवाई भी होती है. इस मामले में भी दोषियों पर कार्रवाई होगी.

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