वाराणसी:जिला अदालत में मई से शुरू हुए ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi Shringar Gauri case verdict) में अब 12 सितंबर को फैसला आने वाला है. इस फैसले का सभी को इंतजार है. इस फैसले में क्या होगा. 7 रूल 11 (7 Rule 11 hearing) को लेकर हो रही सुनवाई क्या है, इन तमाम विषयों को लेकर के ईटीवी भारत ने हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी (Hindu side lawyer Subhash Nandan Chaturvedi) से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
हिन्दू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि 12 सितंबर को 7 रूल 11 के मामले पर फैसला आने वाला है. यह फैसला इस बात को निर्धारित करेगा कि यह वाद सुनने योग्य है या नहीं. उन्होंने बताया कि सबसे पहले हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाद दाखिल किया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 रूल 11 का एक प्रार्थना पत्र लगाया और यह कहा कि यह वाद सुनने योग्य नहीं हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को यह आदेश दिया कि इस मामले पर सुनवाई की जाए और इसकी पोषणीयता निर्धारित की जाए.