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Makhi Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को पैरोल मिलने पर पीड़िता ने गवाहों को बताया खतरा, पत्र में ये की मांग

उन्नाव में माखी रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पैरोल मिल गया है. जिसके बाद रेप पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाल को पत्र लिखा है.

कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर

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Published : Jan 17, 2023, 9:42 PM IST

Updated : Jan 17, 2023, 9:54 PM IST

उन्नाव: माखी रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पैरोल मिलने के बाद रेप पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर और एक पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है. पीड़िता ने कुलदीप सेंगर से गवाहों को खतरा बताया है.

बता दें कि माखी रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 दिन की पैरोल पर जाने की मंजूरी दी है. अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर भी नहीं आप आए कि रेप कांड की पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राष्ट्रपति गृहमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री व मीडिया से अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी किया है.

रेप पीड़िता ने लिखा पत्र.

पीड़िता ने जारी वीडियो और लेटर पत्र में कहा है कि 'सभी अधिकारीगण से निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर. उच्च न्यायालय ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है. मेरा हाथ जोड़कर सभी अधिकारी से निवेदन है कि जब मेरी बहन की शादी थी तो मैंने भी अपने चाचा की पैरोल कराई थी. 13 जून से लेकर 24 जून तक पैरोल मंजूर भी हो गई थी लेकिन बाद में मेरे चाचा को बाहर नहीं निकलने दिया गया था. जयदीप सिंह सिंगर की वाइफ अर्चना सेंगर ने रिकाल एप्लीकेशन डाला था. लखनऊ हाई कोर्ट ने मेरे चाचा को नहीं निकलने दिया गया. अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम बेल दी है तो दिल्ली पुलिस कस्टडी में इनको जेल से निकाला जाए और सीबीआई की निगरानी में इनको रखा जाए. क्योंकि यह 14 दिन के लिए अपनी बेटी की शादी में जा रहे हैं. मेरे जितने गवाह, जितने पैरोकार हैं सारे खत्म कर देंगे. कुलदीप सिंह सिंगर को बेल मिली है तो दिल्ली पुलिस कस्टडी में छोड़ा जाए. आप सबकी बड़ी कृपा होगी.'

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Last Updated : Jan 17, 2023, 9:54 PM IST

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