उन्नाव:राशन की दुकान खोलने के लिए अब हाईस्कूल पास होना जरूरी हो गया है. साथ ही 4 हजार की यूनिट संख्या भी अनिवार्य कर दी गई है. वहीं गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदार कोटेदार नहीं बन सकेंगे. कोई कोटेदार ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका कोटा निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोटेदार के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है तो उसे भी कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.
- नई नीति के तहत कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी कर दिया गया है.
- 4 हजार यूनिट से कम पर राशन की दुकान नहीं खुलेगी.
- जो भी नई राशन की दुकान आवंटित की जाएगी उसमें नया शासनादेश लागू रहेगा.
- कोटे की दुकान को लेकर जो आरक्षण है उसमें सबसे अधिक 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए है.
- 20 फीसद महिलाओं के नाम पर कोटा आवंटन होगा.